राजस्थान के जोधपुर से तीन तलाक का मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर उसे तलाक दे दिया। इतना ही नहीं उसके बेटे को भी छीनने की कोशिश की। आरोप है कि विवाहिता के साथ आए दिन मारपीट की जाती थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
पीड़ित विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी। शादी में दहेज दिया गया था, लेकिन शादी के बाद आए दिन उसका शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाता था। वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़िता के पति की दूसरी पत्नी थी। जब पहली पत्नी को इसकी जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। विरोध करना पति को नागवार गुजरा और उसने तीन तलाक देकर उससे नाता तोड़ लिया। आए दिन आरोपी पति उसकी पिटाई भी करता था। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
कानून बनने के बाद भी घटनाएं जारी
एक अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही तीन तलाक बिल ने कानून का रूप ले लिया। अब भारत में तीन तलाक गैरकानूनी हो गया है। तीन तलाक के दोषी को तीन साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा पीड़ित महिला गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। इस विधेयक को लोकसभा ने 25 जुलाई और राज्यसभा ने 30 जुलाई को पारित कर दिया था। राज्यसभा में तीन तलाक बिल को मंजूरी मिलने के साथ ही इसके कानून में बदल गया। कानून बनने के भी तीन तलाक की घटनाएं जारी हैं।